Deen Dayal Jan Awas Yojana की शुरुवात हरियाणा मे किया गया हैं जिसके माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को आवास प्रदान कराया जाता हैं ताकि उनके पास भी खुद का आवास हो सके है अपनी आवास की परेशानियों को दूर कर सकें
तो साथियों अगर आपको भी Deen Dayal Jan Awas Yojana का लाभ लेना हैं तो आपको भी इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी को हासिल करनी जरूरी हो जाती हैं जिसके लिए आपको इस पोस्ट को अंत तक पढ़ना होगा क्योंकि इस पर इसकी सभी जानकारी को विस्तारपूर्वक बताया गया हैं तो चलिए शुरू करते है
Deen Dayal Jan Awas Yojana kya hai
यह एक प्रकार का सरकारी योजना है जिसके माध्यम से हरियाणा के लोगों को आवास की सुविधा प्रदान कराई जाती हैं क्योंकि कुछ लोगों की आर्थिक हालत इतनी खराब होती हैं की खुद का मकान का निर्माण भी नहीं करा पाते हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इसका लाभ प्रदान कराया जाता हैं
साथ ही इस योजना के माध्यम से राज्य के कच्चे मकान मे रहने वाले ,किराये पर रहने वाले और बस्तियों मे अपना गुजारा करने वालों नागरिकों को योजना का लाभ प्रदान कराया जाता हैं इसके माध्यम से राज्य सरकार की ओर से कालोनी का निर्माण कराया जाता हैं और कम कीमती पर जरूरतमंद लोगों से बेच दिया जाता हैं
डीनदयाल जनआवास योजना का ओवर्व्यू
योजना का नाम | डीनदयाल जनआवास योजना |
कब शुरू हुआ | 2016 में |
लाभार्थी | हरियाणा के नागरिक |
उद्देश्य | कम कीमतों पर आवस प्रदान कराना |
आवेदन प्रक्रिया | अभी बंद हैं |
Deen Dayal Jan Awas Yojana की कुछ मुख्य बातें
- इस योजना के माध्यम से आवास बनाए जाने वाले भूमि के हिस्सों के 5 से 15 एकड़ भूमि पर कालोनी का निर्माण कराया जाता हैं जोकि निजी निर्माण फ़र्मों के साथ काम करती हैं
- इस योजना के माध्यम से बनने वाले आवास मे भूखंड का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर होता हैं और भूखंड का क्षेत्रफल का अनुपात 2 होता हैं साथ ही लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का 10% सड़कों के नीचे होता हैं
- इस योजना के तहत कॉलोनी बन जाने के बाद बिल्डर को सरकार अधिकृत क्षेत्र का 10% मुफ़्त मे देना होता हैं जिसपर सरकर के द्वारा निवासियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाए बनाती हैं
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा राज्य के आर्थिक रूप मे बेहद ही कमजोर नागरिकों को कम कीमतों पर मकान उपलब्ध कराया जाता हैं
Deen Dayal Jan Awas Yojana Plots का लाभ
- इस योजना का लाभ प्रदान कराने के लिए इसकी शुरुवात 2016 मे किया गया था
- योजना के शुरू हो जाने से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुंचाया जाता है ताकि उनकी खराब स्थिति मे सुधार आ सके
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार और बिल्डर के द्वारा गरीबों के किए आवास का निर्माण कराया जाता हैं जिसे कम कीमतों पर बेघर असहाय लोगों के साथ बेच दिया जाता हैं ताकि कम कीमतों पर उनकी आवास की समस्या दूर हो सकें
- इस योजना के तहत बनने वाले आवास को 5 से 15 एकड़ की भूमि पर बनाया जाता हैं जिसमे भूखंड का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर तक होता हैं
- नागरिकों की कुछ आधारिक सेवाओ को प्रदान कराने के लिए बिल्डर के द्वारा कॉलोनियों का निर्माण कराने के बाद लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र का 10% मुफ़्त मे सरकार को दिया जाता हैं
दिन दयाल जन आवास योजना की खासियत
- इस योजना को केवल हरियाणा राज्य के कम आय वाले परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है
- इस योजना के तहत बिल्डरों के द्वारा कॉलोनियों का निर्माण कराया जाता है और बने आवासों को कम कीमतों पर असहाय लोगों के साथ बेच दिया जाता हैं
- इस योजना के तहत नागरिकों को आवास मिल जाने से उनकी आवास की परेशानी दूर हो जाती हैं और आर्थिक रुप से मजबूत होने लगते हैं
- इसके तहत बिल्डरों के द्वारा कॉलोनियों का निर्माण करने के बाद लाइसेंस प्राप्त एरिया का 10% सरकार को फ्री मे देना होता है क्योंकि इस 10% एरिया पर सरकार के द्वारा नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओ को पूरा किया जाता हैं
- योजना के माध्यम से बिक्री योग्य एरिया का 50% एरिया सरकार के पास रखने का प्रवधान था परंतु 2022 मे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया
- इस योजना के चलते कम आय वाले गरीब लोगों को खुद का मकान उपलब्ध करने मे ज्यादा परेशानियों का सामना करना नहीं पड़ेगा और उनकी स्तिथि दूर होती चली जाती हैं
DDJAY- के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन
- 50% बिक्री योग्य एरिया को फ्री करना : इस योजना के तहत 50% बिक्री योग्य भूखंड को फ्री करने के प्रावधान को दूर करने की मंजूरी दे दी गई हैं जोकि राज्य के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी के अगुवाई मे निर्णय लिया गया क्योंकि इस प्रावधान के हट जाने के बाद राज्य के और भी असहाय लोगों को इसका लाभ हो पाएगा
- बैंक गारंटी की एवज मे बिक्री योग्य एरिया के मोर्टगेज का प्रावधान : इस योजना मे सुरक्षा के मामले में कोलोनीनाइजर को निदेशक के पक्ष मे Internal Development Works और EDC के लिए जरूरी बैंक गारंटी के खिलाफ 10% बिक्री योग्य एरिया को कवर करने वाले आवासीय जगह को मोर्टगेज रखना अनिवार्य कर दिया गया हैं
- डेवलपर्स को कम्युनिटी साइट के निर्माण हेतु प्रदान किए जाएंगे अतिरिक्त ऑप्शन : इस योजना मे किए गए संशोधन मे रहने वाले लोगों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग एवं सामुदायिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए अपनी लागत पर कम्युनिटी साईट पर अतिरिक्त ऑप्शन प्रदान कराए जाते हैं । साथ ही सामुदायिक भवन से सदस्यता फीस या अन्य कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । और इन सबों के अलावा कोलोनाइजर को फाइनल कंपलिशन सर्टिफिकेट प्रदान करने से पहले कम्युनिटी साइट का प्रमाण प्रदान करना जरूरी होता हैं
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दीन दयाल जन आवास के लिए पात्रता ( Deen Dayal Jan Awas Yojana Eligibility )
इस कल्याणकारी योजना के तहत मिलने वाली लाभों को प्रदान करनेे लिए सरकार की ओर से कुछ खास प्रकार के पात्रताओ को निर्धारित किया गया है जिसे पूरा करने के बाद ही आवेदक को योजना का लाभ प्रदान कराया जाता हैं और उन सभी पात्रताओ की सूची कुछ इस प्रकार से हैं
- आवेदक को योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए
- इस योजना का लाभ राज्य के किसी भी कर्जदाता को प्रदान नहीं कराया जाएगा
- इस योजना के लिए केवल उन ही नागरिकों को पात्र रखा गया हैं जिनके पास खूद का आवास नहीं हैं
- योजना का लाभ लेने के लिए वैसे लोगों को पात्र नहीं रखा गया हैं जिनके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी है
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत मिलने वाली सरकरी आवास को प्राप्त करने के लिए आवेदन करना पड़ता हैं जिसके लिए कुछ विशेष प्रकार के दस्तावेजों का होना अनिवार्य होता हैं । और उन सभी दस्तावेजों की सूची कुछ इस प्रकार से हैं
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मकान नहीं का प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर
- बैंक खाता का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आय प्रमाण पत्र
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Deen Dayal Jan Awas Yojana मे online Registration कैसे करें
इस योजना के तहत मिलने वाली आवास को प्राप्त करने के लिए आवेदक को registration करना होता हैं जिसके लिए उन्हे कुछ खास प्रकार के स्टेप्स को अपनाना होता हैं और उन सभी स्टेप को नीचे बताया गया हैं
Step.1 आधिकारिक वेबसाईट
सबसे पहले आवेदक को योजना के आधिकारिक वेबसाईट पर चले जाना होता हैं जिसके बाद आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे
Step.2 Download & Printout
अब आपको होम पेज पर दिखाई देने वाले दिनदयाल जनवास योजना के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करके उसका प्रिन्टआउट निकाल लेना होता हैं
Step.3 आवेदन पत्र भरे
अब इस आवेदन पत्र मे पूछ रहे सभी जानकारी को भर देना होता हैं और फिर लगने वाले दस्तावेजों को लगा देना होता हैं
Step.4 आवेदन पत्र जमा करना
भरे हुए इस आवेदन पत्र को जिला पंचायत ,नगर निगम भवन आदि के पास जाकर जमा करना होता हैं जिसके बाद आपको एक रसीद प्राप्त होगा जिसे संभाल कर रख लेना होता हैं
नोट : तो साथियों मै आपको बता दूँ की अभी फिलहाल समय मे इस योजना को संचालीत नहीं किया जा रहा हैं इसकी आवेदन की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया हैं लेकिन जैसे ही इसपर कोई अपडेट आता हैं तो उसकी सम्पूर्ण जानकारी को इस पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा तब तक के लिए पेज पर विज़िट करते रहे
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अंतिम शब्द
आज के इस पेज पर आपको दिनदयाल जनसभा योजना की जानकारी जानने को मिली हैं अगर आपको यह पोस्ट पसंद आई है तो इसे जरूर ही किसी खास के पास शेयर करें