Bihar Bhumi Khatiyan Kaise Nikale : अभी वर्तमान समय में हर कोई चाहता है कि हम अपनी जमीन की सभी जानकारी जाने तो सरकार की ओर सेअग रऐसा विकल्प निकाला गया है कि आप अब बहुत ही आसानी के साथ अपनी जमीन की विधिवत जानकारी अपने फोन से प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए वेबसाइट को लांच किए गए हालांकि अलग-अलग राज्यों की यह अपनी वेबसाइट अलग-अलग होती है
तो आज के इस लेख पर हम जानने वाले हैं कि अगर आप बिहार के निवासी हैं और अपने भूमि का खतियान निकालना या जानना चाहते हैं तो कैसे करें ,अगर आप इस लेख को अंत तक पढ़ते हैं तो इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाने वाली है इसलिए लेख को अंत तक अवश्य पड़े साथ ही कुछ अलग प्रकार के भी जानकारी आपको मिलने वाली है।
बिहार भूमि खतियान क्या है
यह एक ऐसा लैंड रिकॉर्ड होता है जिसमें जमीन की संपूर्ण जानकारी दर्शाई होती है जैसे जमीन का मालिक कौन है ,जमीन का क्षेत्रफल कितना है ,जमीन किस प्रकार का है ,जमीन का बंदोबस्त विवरण क्या है ,इस तथा यह दस्तावेज के बदले थे आप जमीन के खरीद बिक्री या लेनदेन कानूनी रूप से कर सकते हैं तथा कई जगहों और सरकारी कार्यों में भी इस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है
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खतियान के प्रकार
- रैयती खतियान : इससे सामान्य भूमि का विवरण की जानकारी प्राप्त होती है
- सिकमी खतियान : चौड़ाई रूप से दी गई भूमिका विवरण दिया जाता है
- मुस्तवाहा खतियान : दान में दिए गए जमीन का विवरण होता है
- मुक्त तनाजा खतियान: विवादित जमीन का विवरण जब तक के फैसला नहीं किया जाता है उसका विवरण होता है
- बिहार सरकार का खतियान: राज्य सरकार के अधीन जितने भी जमीन ,तालाब ,जंगल ,नदी आर्य स्थान के उसकी जानकारी मुहैया कराई जाती है
- भारत सरकार का खतियान: जितने भी बड़े जंगल पर्वत टापू या अन्य चीज है उन सभी का जानकारी इसी खतियान के अंतर्गत प्राप्त होता है
बिहार भूमि खतियान में क्या-क्या जानकारी होती है?
खतियान में निम्नलिखित जानकारी होती है:
जानकारी | विवरण |
---|---|
मालिक का नाम | जमीन का मालिक कौन है? |
खाता संख्या | भूमि का यूनिक आईडी |
जमीन का क्षेत्रफल | जमीन कितने एकड़/डिसमिल में है? |
जमीन का प्रकार | कृषि, आवासीय, बंजर, या वाणिज्यिक भूमि? |
बंदोबस्त विवरण | जमीन का बंदोबस्त (Settlement) कब हुआ था? |
दस्तावेज संख्या | रजिस्ट्रेशन या खतियान नंबर |
बिहार खतियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ
- मौज : अगर हम आसान शब्दों में कहे तो मौज का अर्थ गाँव है यानि गांव को ही जमीन से रिलेटेड जानकारी में मौजा कहा जाता है इसे आप मौज व गांव भी कर सकते हैं
- हल्का : एक से अधिक मौज को मिलने के बाद से हल्का का निर्माण होता है यानी आसान भाषा में समझे तो गाँव के पंचायत को ही हल्का बोला जाता है
- खाता नंबर : यह एक प्रकार का ऐसा नंबर होता है जो जमीन का महत्वपूर्ण जानकारी हमें आसान शब्दों में प्रदान करता है
- खेसरा नंबर : यह एक विशेष प्रकार का नंबर होता है जो जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जैसे की जमीन का रकवा ,जमीन की चौहद्दी जैसी जानकारी को बताता है,इससे आपका जमीन के आसपास वाले लोगों की जानकारी दर्शी जाती है इसलिए पता चलता है कि आपका जमीन कितना क्षेत्रफल है जैसे कि डिसमिल है एकड़ है की जानकारी देती है
- थाना नंबर : यह एक ऐसा नंबर हता है जो हर मौज का अलग-अलग होता है जमीन संबंधित जानकारी में इसे हम थाना नंबर के नाम से जानते हैं
Bihar Bhumi Khatiyan Kaise Nikale 2025
साथियों अगर आप भी बिहार का स्थाई निवासी है और अपने जमीन का खतियान निकालना चाहते हैं तो उसके लिए इन स्टेप्स को अपनाए
- Step.1 सबसे पहले आपको अपने फोन के क्रोम ब्राउजर में जाकर इसके अधिकारी वेबसाइट पर चले जाना होता है
- Step.2 इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आ जाएगा इस नए पेज पर आपको अनेक प्रकार के ऑप्शन दिखाई देने को मिलेंगे जिसमें सबसे पहले आपको अपना खाता नंबर के विकल्प मिलेगा जिस पर क्लिक करना होता है
- Step.3 उसके बाद जिस भी जिला का खतियान आपको देना है उसे जिला को चयन करना होता है जिसके बाद आपको अपने ब्लॉक को चयन करना होता है
- Step.4 उसके बाद आपको मौजा की जानकारी भरनी होती है जिस भी गांव का जमीन को देखना है उसे गांव का चयन करें उसके बाद आपके सामने खतियान को देखने के लिए पांच विकल्प आ जाएंगे आप किसी भी विकल्प का चयन करके अपने खतियान को देख सकते हैं
- Step.5 आप अपने मौजा की संपूर्ण खतियान को भी देख सकते हैं फिर खाता नंबर या खेसरा नंबर या खाता धारी के नाम को भी आप अपने खतियान में चेक कर सकते हैं
जमीन का रसीद कैसे कटवाए
सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डायरेक्ट खतियान से आप रसीद यानी की मालगुजारी नहीं कटवा सकते हैं रसीद कटवाने के लिए आपको खतियान के माध्यम से अपनी जमीन की जमाबंदी करनी होगी जो खाताधारी के नाम से या जमाबंदी होगा । खतियान पर प्रस्तुत की गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी के द्वारा ही जमाबंदी प्रक्रिया को पूरा किया जाता है उसके बाद आप अपने जमीन का रसीद करवा पाएंगे
अंतिम शब्द : इसे लेकर आपने जाना कि कैसे आप अगर बिहार का स्थाई निवासी है तो अपने भूमि की खतियान को बड़े आसानी के तरीके से निकाल सकते हैं अगर यह लेख अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी हो सके।