मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथजी के द्वारा शुरू किया गया

गरीब परिवारों की उनकी बेटियों की शादी के लिए 51,000 की सहायता राशि भुगतान कराई जाती है

योजना का लाभ लाभार्थी को सीधे प्राप्त हो इसके लिए आवेदिकाओं के बैंक खाते में सीधे पैसा डाला जाता है

शादी के खर्च के लिए ₹10000 का इस्तेमाल किया जाता है

 सबसे पहला लाभार्थी को 35000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में डाला जाता है

बिजली ,पानी ,टेंट और अन्य सभी जरूरतमंद खर्चों के लिए ₹6000 दिए जाते हैं

आवेदिका की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए

इस योजना के लिए परित्याग और तलाकशुदा महिलाओं को भी पात्र रखा गया है

आवेदिका को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए